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वाराणसी. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में बुधवार को शृंगार गौरी से जुड़े तीन प्रकरणों की सुनवाई वकीलों के हड़ताल से टल गई.
इसमें राखी सिंह की ओर से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित विभिन्न मांगों पर आदेश नहीं आ सका. तीनों प्रकरणों में सुनवाई 21 सितम्बर को होगी. शृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी संख्या एक राखी सिंह ने कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने और पूरे ज्ञानवापी परिसर को संरक्षित करने की कोर्ट से मांग करने वाली अर्जी दी है. पिछली तिथि पर हिन्दू पक्ष की ओर से बहस की गई. अदालत ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रखते हुए 13 सितंबर की तिथि नियत की थी, लेकिन देर शाम तक इंतजार के बाद भी आदेश नहीं आ सका. गुरुवार को आदेश आने की संभावना जताई जा रही है. वहीं, चार अन्य हिन्दू महिलाओं की ओर से ज्ञानवापी परिसर में मिले साक्ष्यों को संरक्षित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आदेश देने की दी गई अर्जी पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था.हड़ताल के कारण ज्ञानवापी में प्रवेश पर रोक का आदेश टला .