
नई दिल्ली . ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए आरबीआई ने टोकन व्यवस्था के नियमों में बदलाव किया है. अब बैंक सीधे क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए विशेष टोकन संख्या जारी करेंगे. इसकी मदद से सभी वेबसाइट पर एक ही टोकन से खरीदारी की जा सकेगी.
अलग-अलग टोकन बनाने की जरूरत खत्म हो जाएगी. मौजूदा व्यवस्था में ग्राहकों को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर टोकन बनाना होता है. इसे कारोबारी के मोबाइल ऐप या वेबपेज द्वारा जारी किया जाता है. प्रत्येक वेबसाइट पर भुगतान के दौरान एक ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए अलग-अलग टोकन नंबर जारी होता है. नए नियमों के मुताबिक इसे अब बैंक स्तर पर भी जारी किया जा सकेगा. इस नई सुविधा के जरिए कार्डधारक अपने खातों को सीधे ई-कॉमर्स मंचों से जोड़ सकेंगे. इससे ग्राहक सिर्फ एक ही टोकन से सभी जगह भुगतान में सक्षम होंगे.
क्या है टोकन व्यवस्था डिजिटल लेनदेन के वक्त ई-कॉमर्स साइट क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी सुरक्षित रख लेती थीं. इसे रोकने के लिए वर्ष 2022 में टोकन व्यवस्था लागू की गई. इसके तहत कार्ड की जानकारी को एक विशेष वैकल्पिक कोड में बदल दिया जाता है. इसकी मदद से ही लेनदेन संभव होता है.