छत्तीसगढ़बिलासपुर संभाग

आर्थिक मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश भर में कमर्शियल कोर्ट निर्धारित

बिलासपुर. प्रदेश के विधि विधायी विभाग ने कमर्शियल कोर्ट की तरह सुनवाई करने के लिए राज्य के तमाम जिलों को ज़ोन में बांटा है. हाईकोर्ट की सलाह पर विभाग ने सिविल कोर्ट से लेकर जिला न्यायालय तक को इसमें शामिल कर उन्हें कमर्शियल कोर्ट का दर्जा देकर आर्थिक मूल्य के आधार पर वर्गीकृत किया है.

जारी अधिसूचना के अनुसार 3 लाख से 10 लाख तक आर्थिक मूल्य वाले मामलों के लिए क्रमश: जगदलपुर जोन में सेकेंड सिविल जज प्रथम, बिलासपुर जोन में सेकेंड और थर्ड सिविल जज प्रथम, दुर्ग में सेकेंड और थर्ड सिविल जज प्रथम, कोरबा में सेकेंड सिविल जज प्रथम, रायगढ़ में सेकेंड सिविल जज प्रथम, रायपुर में सेेकेंड सिविल जज और फोर्थ सिविल जज प्रथम, राजनांदगांव में सेकेंड सिविल जज प्रथम और अंबिकापुर (सरगुजा) में सिविल जज प्रथम सीजेएम को निर्धारित किया है. इन सभी जोन में आस पास के जिलों को भी संलग्न कर दिया गया है. इसी तरह 10 लाख से 50 लाख तक आर्थिक मूल्य के लिए जिला न्यायालयों में इसकी व्यवस्था की गई है.

इसके मुताबिक बस्तर में फर्स्ट एडीजे जगदलपुर, बिलासपुर में सेकेंड एडीजे, दुर्ग में सेकेंड एडीजे, कोरबा में फर्स्ट एडीजे, रायगढ़ में फर्स्ट एडीजे, रायपुर में सेकेंड एडीजे, राजनांदगांव में फर्स्ट एडीजे और सरगुजा में सेकेंड एडीजे अंबिकापुर को कमर्शियल कोर्ट हेतु अधिकृत किया गया है. इन सब जिला न्यायालयों में भी करीब के दूसरे जिलों के मामले भी सुने जाएंगे. इसके बाद 50 लाख से अधिक आर्थिक मूल्य के लिए कमर्शियल कोर्ट रायपुर में सुनवाई होगी. इसके क्षेत्राधिकार में पूरा प्रदेश रखा गया है.

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