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एनपीएस खाते में आधार सत्यापन अनिवार्य होगा

पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के खाते का आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. अब दोहरे सत्यापन के बाद ही खाते से निकासी संभव हो सकेगा. नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी.

नियामक ने हाल ही में सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) सिस्टम में लॉग-इन करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं. ऐसा एनपीएस सदस्यों और दूसरे पक्षों के हितों को ध्यान में रख किया गया है. अब सीआरए सिस्टम में लॉग-इन करने के लिए दोहरा सत्यायन (टू-फैक्चर ऑथिंटिकेशन) का इस्तेमाल होगा. सीआरए सिस्टम एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे एनपीएस से संबंधित कामों के लिए तैयार किया गया है.

अभी यह है व्यवस्था : वर्तमान में एनपीएस सदस्यों को खाते में लॉगइन करने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है. इनके माध्यम से ही खाते में बदलाव और निकासी संभव होती है. अभी केंद्र और राज्य सरकारों के नोडल अधिकारी सीआरए सिस्टम में लॉग-इन करने के लिए पासवर्ड आधारित व्यवस्था पर निर्भर हैं. इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इसे आधार आधारित सत्यापन से जोड़ा जाएगा.

न्यास में संशोधन अधिसूचित : वहीं, पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और पेंशन कोष के नियमों में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है. वहीं, अन्य उल्लेखनीय संशोधनों में पेंशन कोष के प्रायोजक की भूमिकाओं को स्पष्ट करना और पेंशन कोष द्वारा अतिरिक्त बोर्ड समितियों का गठन शामिल है. इसमें ऑडिट समिति और नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति शामिल है.

ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल

आधार आधारित लॉग-इन सत्यापन को एनपीएस सदस्य के उपयोगकर्ता आईडी से जोड़ा जाएगा. इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भी दर्ज करने के बाद एनपीएस खाते में लॉगइन किया जा सकेगा.

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