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रायगढ़: सहारा के पूर्व ब्रांच मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा व परिवार के नाम पर दर्ज संपत्ति कुर्क करने कलेक्टर कोर्ट से जारी अंतरिम आदेश को अत्यांतिक आदेश के लिए विशेष न्यायालय भेजा गया है. विशेष न्यायालय से फाइनल निर्णय होने के बाद कुर्की की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
बताया जाता है कि करीब 2788 निवेशकों के 28 करोड़ रुपए के गड़बड़ी की शिकायत मिली थी. सहारा में निवेश कराने के नाम पर उपभोक्ताओं से राशि लेकर परिपक्वता अवधी में राशि वापस न कर गड़बड़ी करने के मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए एक प्रतिवेदन में कलेक्टर कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है. कलेक्ट्रेट कोर्ट ने अंतरिम आदेश में सहारा के पूर्व ब्रांच मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा के नाम पर जिले में स्थित करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का अंतरिम आदेश दिया है.
कलेक्टर कोर्ट से अंतरिम आदेश जारी होने के बाद कुर्की की कार्रवाई के पूर्व विशेष न्यायालय भेजना होता है. मामले में आगे की कार्रवाई के लिए विशेष न्यायालय (डीजे कोर्ट) अत्यांतिक अर्थात फायनल आदेश के लिए भेजा गया है. डीजे कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद कुर्की की कार्रवाई आगे बढ़ेगी.