अपराधछत्तीसगढ़

चाकू घोंपने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

धमतरी: शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर एक युवक पर चाकू से हमला करने वाले आटो चालक पुरूषोत्तम उर्फ पुरू को अपर सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया.

न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है. डेढ़ साल पहले 24 सितंबर 2022 की शाम 7 बजे रूद्री रोड आमा तालाब शराब भट़्टी के सामने अटल आवास डिपोपारा निवासी आटो चालक पुरूषोत्तम उर्फ पुरू (32)पिता रोशन ध्रुव ने देवसिंग नेताम को रोक लिया और विवाद करने लगा.

शराब नहीं पिलाने और पैसा नहीं देने की बात कहते हुए पुरूषोत्तम ने उससे मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद अपने आटो में रखे स्टील चाकू से देवसिंग पर प्राणघातक वार कर दिया. प्रार्थी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307,324,327 एवं 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया.

विवेचना के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश किया गया, जहां मामले की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में चली. न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त पुरूषोत्तम ध्रुव को दोषसिद्ध करार दिया. न्यायाधीश ने पुरूषोत्तम ध्रुव को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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