समान हो शहीदों को दी जाने वाली राशि केंद्र
रक्षा मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि में एकरूपता लाएं. अभी यह हर राज्य में अलग है.
मंत्रालय ने हाल में राज्यों को भेजी एडवाइजरी में कहा है कि सहायता राशि तीन श्रेणियों में 25-45 लाख के बीच होनी चाहिए. रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ड्यूटी के दौरान सैनिक के हादसे का शिकार होने पर 25 लाख,
आंतकियों के मुकाबले में शहीद होने पर 35 लाख और दुश्मन के हमले में शहीद होने पर 45 लाख रखी जानी चाहिए. मौजूदा समय में राज्यों में ऐसे मामलों में पांच लाख से लेकर एक करोड़ तक की राशि दी जा रही है. यह अंतर बहुत ज्यादा है तथा इससे शहीदों के परिजनों को भेदभाव महसूस हो सकता है.
मंत्रालय का मानना है कि भले ही अधिकतम राशि कुछ भी हो, लेकिन न्यूनतम राशि 25, 35 और 45 लाख रुपये राज्यों को निर्धारित करनी चाहिए. रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, हालांकि रक्षा मंत्रालय की सलाह पर राज्यों ने क्या कदम उठाए यह अभी पता नहीं चल पाया है.