इन 12 पहचान पत्र के साथ डाल सकते हैं वोट
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रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों में मतदाताओं को मतदान करने में सहायता के लिए एपिक कार्ड के अलावा 12 अन्य प्रकार के पहचान पत्रों को प्रस्तुत कर वोट डालने की सुविधा दी है. इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी किया गया शासकीय पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक नि:शक्तता पहचान पत्र (यूडीआईडी) शामिल है. इन्हें दिखाकर मतदान किया जा सकता है.