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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इलाज, पढ़ाई, शादी और घर खरीदने के लिए रकम निकालने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है. इसके लिए स्वचालित तरीके से दावा निपटान (ऑटो-मोड सेटलमेंट) सुविधा की शुरुआत की है. इससे रकम तीन दिन के भीतर खाते में आ जाएगी. अभी इसमें 10 से 15 दिन का समय लगता था.
ईपीएफओ आमतौर पर अग्रिम राशि निकासी के दावे को निपटाने के लिए कुछ समय लेता है, क्योंकि इस दौरान ईपीएफ सदस्य की पात्रता, दावे के लिए प्रस्तुत दस्तावेज, केवाईसी स्थिति, वैध बैंक खाते आदि की जांच की जाती है. इस प्रक्रिया में अमान्य दावों को अक्सर वापस कर दिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है. अब स्वचालित दावा निपटान प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा. ईपीएफओ के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया गया. इनमें से 2.84 करोड़ दावे अग्रिम निकासी के थे.
एक लाख रुपये तक निकाल सकेंगे
इस प्रक्रिया में अग्रिम राशि के दावे का निपटान स्वचालित तरीके से किया जाएगा. केवाईसी, पात्रता और बैंक खाते की जांच आईटी टूल द्वारा द्वारा होगी. इसके चलते दावा निपटान की अवधि 10 दिनों से घटाकर 3-4 दिनों हो जाएगी. सदस्य ऑटो-मोड सेटलमेंट के जरिए एक लाख रुपये तक निकाल सकेंगे. पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी.
करोड़ 84 लाख अग्रिम राशि के दावे निपटाए गए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राशि निकासी से पेशन निधि को कितना नुकसान कितने निकालने पर
20 साल बाद 30 साल बाद
10 हजार 50 हजार 1 लाख 14 हजार
20 हजार 1 लाख 01 हजार 2 लाख 28 हजार
50 हजार 2 लाख 53 हजार 5 लाख 71 हजार
1 लाख 5 लाख 07 हजार 11 लाख 43 हजार
2 लाख 10 लाख 15 हजार 22 लाख 87 हजार