रायपुर संभाग

रायपुर: तीन साल में नहीं दिया मकान, अब ब्याज समेत देना होगा पैसा

रायपुर: रियल एस्टेट नियामक (रेरा) ने खरीदारों को समय पर घर उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई शुरू कर दी है. खरीदार की शिकायत पर रेरा ने चंद्रा बिल्डर को आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता को ब्याज समेत 50 लाख 02 हजार 328 रुपए 45 दिन के भीतर लौटाएं. बैकुंठपुर निवासी आवेदिका श्यामवती पटेल के द्वारा बिल्डर सौम्या बाजपेयी, जया बाजपेयी का प्रोजेक्ट भाठागांव स्थित चन्द्रा टाउन के खिलाफ शिकायत की गई थी. बता दें कि तीन साल पहले शिकायतकर्ता द्वारा बिल्डर के प्रोजेक्ट चन्द्रा टाउन में प्लॉट नंबर-50, क्षेत्रफल 1395 वर्गफीट को 32 लाख रुपए में खरीदा था. बिल्डर ने न तो पीड़ित को मकान दिया न ही पैसा वापस किया.

खरीदार की शिकायतों पर दिया फैसला

शहर में मकान खरीदार की तरफ से कई शिकायतें आने के बाद रेरा का यह आदेश आया है. बिल्डर के आवास निर्धारित समय पर नहीं देने के बाद मकान खरीदारों ने पैसा वापस पाने को लेकर रेरा में आवेदन दिये थे. रेरा के अध्यक्ष ने कहा, प्राधिकरण ने बिल्डरों और आवंटी दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमा राशि ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है. यह पाया गया कि समझौतों के अनुसार बिल्डरों ने मकान की निर्धारित समय में डिलिवरी नहीं की.


फ्लैट के बजाय जमीन खरीदना चाहते हैं लोग

महामारी के बाद लोगों का निवेश के लिहाज से जमीन के प्रति आकर्षण बढ़ा है. फ्लैट के मुकाबले जमीन के दाम में तेज वृद्धि से इसका पता चलता है. शहरों में भूखंडों का औसत मूल्य पिछले ढाई साल में 38 प्रतिशत तक बढ़ा है. शहर में जमीन की कीमतों में करीब ढाई साल में अच्छा इजाफा हुआ है. ऐसे में स्वतंत्र मकान को लेकर रेरा में ज्यादा शिकायत आ रही है.

Show More

Aaj Tak CG

यह एक प्रादेशिक न्यूज़ पोर्टल हैं, जहां आपको मिलती हैं राजनैतिक, मनोरंजन, खेल -जगत, व्यापार , अंर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ , मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यो की विश्वशनीय एवं सबसे प्रथम खबर ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button