कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ खाते से पैसे निकालने के नियम में बदलाव किया है. इसके तहत अब तत्काल प्रभाव से कोविड-19 एडवांस सुविधा को बंद कर दिया गया है.
कोरोना महामारी के समय खाताधारकों को अपने पीएफ खाते से अग्रिम राशि के तौर पर निकासी की अनुमति दी गई थी. ईपीएफओ ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें कहा गया है कि चूंकि कोविड-19 अब महामारी नहीं है, इसलिए इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय छूट प्राप्त ट्रस्टों पर भी लागू होगा.
दो बार निकाल सकते थे पैसे ईपीएफ खाताधारक कोविड-19 के कारण पैदा हुई वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दो बार पैसे निकाल सकते थे. संगठन ने महामारी की पहली लहर के दौरान सदस्यों को गैर-वापसी योग्य अग्रिम राशि निकालने की सुविधा दी थी. बाद में कोरोना की दूसरी लहर आने पर 31 मई, 2021 से एक और अग्रिम निकासी की अनुमति दी गई थी.
इस दौरान सदस्य तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या अपने पीएफ खाते में शेष राशि के 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, गैर-वापसी योग्य निकासी प्राप्त कर सकते थे. इस सुविधा का का लाभ ईपीएफओ के दो करोड़ से ज्यादा सदस्यों ने उठाया था. कोरोना अग्रिम राशि के तौर पर साल 2023 तक 48,075.75 करोड़ रुपये निकाले गए थे.