रायपुर. सीबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 467, 468, 471, 474, 476, 506, 507, 511 के तहत दिनाँक 12.06.2024 को मामला दर्ज किया एवं निम्नलिखित 28 आरोपियों के विरुद्ध थाना जफराबाद, जौनपुर (उ.प्र.) में दिनांक 26.09.2021 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 115/ 2021 की जांच को अपने हाथों में लिया. उक्त आरोपियों के नाम निम्नलिखित है:
1 अनिल महाबीर गुप्ता, निदेशक, मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,
2 अभय कुमार साहू, मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,
3 अशोक कुमार साहू, मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,
4 महावीर प्रसाद गुप्ता, मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,
5 दीपक गुप्ता, मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,
6 अनीश अनिल गुप्ता, निदेशक, मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड, मुंबई
7 मती प्रेमलता गुप्ता, निदेशक मैसर्स श्री कृष्णा स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर
8 प्रीतम बेरिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट,
9 कंडासामी सुब्बुराज, निदेशक, मैसर्स सीथर लिमिटेड
10 संदीप कुमार गुप्ता, निदेशक लाभेश्वरी एजेंसीज लिमिटेड
11 हंसनाथ यादव, निदेशक लाभेश्वरी एजेंसीज लिमिटेड,
12 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, मुंबई,
13 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड, मुंबई,
14 प्रमोटर एवं निदेशक मैसर्स रिवरव्यू सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता,
15 प्रमोटर एवं निदेशक मेसर्स रणभूमि सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता,
16 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स एवरन्यू सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड,
17 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स अकेसिया सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता,
18 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स लाभेश्वरी एजेंसीज लिमिटेड, कोलकाता,
19 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स कृष्णा स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड,
20 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स सिटीविंग्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता,
21 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स नॉर्थ वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड, कोलकाता,
22 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स सुगौरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता,
23 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स गैबरियल डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता,
24 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स सेथर लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली,
25 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स एंबिशन कमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता,
26 प्रमोटर एवं निदेशक, मैसर्स कॉम्पैक्ट एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता,
27 रोहित पाराशर, मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं
28 शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइन्स, जौनपुर
यह आरोप है कि मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड(एसकेएसआईपीएल) द्वारा प्रोत्साहित मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड बिजली उत्पादन एवं वितरण के व्यवसाय में संलग्न है तथा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), मैसर्स एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, मैसर्स पीटीसी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर से 6170 करोड़ रु. का ऋण लिया और
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को बकाया नहीं चुकाया व तदनुसार, खाते में लगभग रु. 5717 करोड़ (लगभग) के दोषपूर्ण बकाए की नीलामी की गई और मैसर्स एंटविकेलन इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में लगभग 2000 करोड़ रु. पर तय हुई. यह भी आरोप है कि मैसर्स एंटविकेलन इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एवं मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को सामान पते पर पंजीकृत थे और वर्ष 2019 में, मैसर्स एंटविकेलन इंडिया एनर्जी प्रा. लिमिटेड का मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड में विलय हो गया जो कि अनधिकृत गतिविधियों का संकेत दे रहा है.
आगे यह भी आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने आपस में आपराधिक षड़यंत्र कर सदोषपूर्ण लाभ प्राप्त करने के गलत इरादे से डमी/मुखौटा कंपनियों की मदद से फर्जी शेयर लेनदेन के माध्यम से धन का जानबूझकर पथान्तरण(Diversion) /राउंड ट्रिपिंग(Round Tripping of funds) की एवं साथ ही फर्जी कंपनियों के माध्यम से ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह व बरमूडा के ब्रिटिश विदेशी क्षेत्रों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर ऋण राशि हस्तांतरित की गई.
मुंबई, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर, त्रिची में 14 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज एवं सामग्री जब्त की गई है. इस मामले में जाँच जारी है.