छत्तीसगढ़: समय पर करो टैक्स का भुगतान, पाओ ब्याज और जुर्माने से राहत
रायपुर: जीएसटी का समय पर भुगतान करने वाले को जीएसटी परिषद द्वारा ब्याज और जुर्माने से राहत दी गई है. इसके लिए करदाताओं को 31 मार्च 2025 तक मांगे गए पूरे टैक्स का भुगतान करना होगा. वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफी का प्रावधान किया गया है.
जीएसटी दिवस के अवसर पर टिकरापारा स्थित जीएसटी दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान सेंट्रल जीएसटी के आयुक्त मोहम्मद ने बताया कि स्वतंत्र भारत के अब तक के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई है. इन 7 सालों ने जीएसटी ने अपने करदाताओं का ध्यान रखते हुए एक राष्ट्र और एक कर प्रणाली को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है. शुरुआत में करदाताओं के साथ ही विभागीय अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा . अपने उद्बोधन के दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में रायपुर आयुक्तालय की उपलब्धियों का ब्योरा दिया.
कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ऑडिट एमपी मीणा, अपर आयुक्त नीरज दुबे, श्रवण बंसल, संयुक्त आयुक्त डॉ. ओपी बिश्नोई, सीजीएसटी आयुक्तालय, अपील एवं ऑडिट शाखा के साथ ही राज्य के विभिन्न ट्रेड यूनियनों और व्यापार और वाणिज्य जगत से जुड़े विभिन्न संगठनों, सीए एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कामर्स, उरला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन रायपुर, भिलाई स्टील प्लांट के संचालक और प्रतिनिधि शामिल हुए.
तीन महीने में 4558 करोड़ का कलेक्शन : सेंट्रल जीएसटी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1 अप्रैल से 30 जून तक 4558 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है. जबकि, पिछले साल इसकी अवधि में 4006 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है. यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 552 करोड़ अधिक और 14.1 फीसदी का ग्रोथ है. सेंट्रल जीएसटी के आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन जहां 13,966 करोड़ था, वह वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 15503 करोड़ रुपए हो गया है. इस प्रकार रायपुर आयुक्तालय ने 11.1% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.