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देशभर में लैंडलाइन फोन नंबर 10 अंकों का होगा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दो दशक पुरानी राष्ट्रीय नंबरिंग व्यवस्था को बदने की सिफारिश जारी है. ट्राई ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि लैंडलाइन फोन उपयोगकर्ताओं को स्थानीय कॉल करने के लिए भी पूरे 10 अंक वाले नंबर को डायल करना होगा.

ट्राई के अनुसार, लैंडलाइन से लैंडलाइन पर कॉल करने से पहले 0 लगाने की जरूरत होगी. उसके बाद एसडीसीए या एसटीडी कोड और फिर ग्राहक का नंबर लगाना होगा.हालांकि, मोबाइल द्वारा नंबर लगाने की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी.

इसके साथ ही नियामक ने एक बार फिर कहा है कि दूरसंचार विभाग को कॉलर का नाम प्रदर्शित करने वाली व्यवस्था तेजी से लागू करनी चाहिए. ट्राई ने यह प्रस्ताव दूरसंचार विभाग को भेजा है. इसके लागू होने से पहले विभाग से मंजूरी जरूरी.

छह माह का समय मिलेगा

ट्राई ने दूरसंचार विभाग को नई नंबरिंग योजना लागू करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को छह महीने का समय देने की बात कही है. इसके साथ ही ट्राई ने यह भी कहा है कि ग्राहकों को जारी किए गए मौजूदा फोन नंबरों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए.

नंबर बंद नहीं होंगे

वहीं, इस्तेमाल न होने से निष्क्रिय किए जा चुके नंबरों के उपयोग पर ट्राई ने कहा है कि दूरसंचार कंपनियां किसी भी मोबाइल या फिक्स्ड-लाइन कनेक्शन को तब तक निष्क्रिय नहीं करेंगी, जब तक कि उस नंबर को 90 दिनों तक इस्तेमाल न किया जाए.

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