
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद, आरबीआई ने सोमवार को शर्तों में ढील दी और ग्राहकों को 27 फरवरी से अपने जमा खातों से 25,000 रुपये तक निकालने की अनुमति दी.
13 फरवरी को, रिजर्व बैंक ने पर्यवेक्षी चिंताओं के बीच मुंबई स्थित सहकारी बैंक पर सभी समावेशी दिशानिर्देश लगाए थे, जिसमें जमा निकासी पर प्रतिबंध भी शामिल था. बाद में, आरबीआई ने बैंक के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए भंग कर दिया. उन्होंने इस अवधि के दौरान बैंक के प्रबंधन के लिए एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया.
छूट के साथ, कुल जमाकर्ताओं में से 50 प्रतिशत से अधिक अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे और शेष जमाकर्ता अपने जमा खातों से 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे. आरबीआई ने कहा, जमाकर्ता इस निकासी के लिए बैंक की शाखा के साथ-साथ एटीएम चैनल का भी उपयोग कर सकते हैं, हालांकि, निकाली जाने वाली कुल राशि 25,000 रुपये प्रति जमाकर्ता या उनके खाते में उपलब्ध शेष राशि, जो भी कम हो, होगी.