रेलवे में कार्यरत इन्द्रेश कुमार यौन शोषण उत्पीडन के मामले से हुए दोष मुक्त

रेलवे मंडल बिलासपुर में भंडार विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत इंद्रेश कुमार को न्यायालय द्वारा यौन शोषण उत्पीड़न के मामले से दोष मुक्त कर दिया गया है .
जानकारी के अनुसार 29 नवंबर 2019 को रेलवे में उच्च पद पर कार्यरत एक महिला कर्मी ने भंडार विभाग बिलासपुर में कार्यरत कर्मचारी इंद्रेश कुमार के विरुद्ध थाना तोरवा, बिलासपुर में यौन शोषण और उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था .
इंद्रेश कुमार ने बताया कि तोरवा थाने में मेरे खिलाफ यौन शोषण और उत्पीड़न का फर्जी मामला कूट रचित साक्ष्य के आधार पर दर्ज करवाया था जबकि मैं लगभग 25 दिनों की स्वीकृत छुट्टी पर अपनी मां के इलाज हेतु पटना गया हुआ था . यह पूरा मामला जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत हुआ . परंतु वर्ष 2019 से 8 मार्च 2025 तक न तो मामला दर्ज कराने वाली महिला आई और ना ही कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष अवसर देने के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ . जिससे फर्जी और कूट रचित साक्ष्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई .
साक्ष्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा 8 मार्च 2025 को इंद्रेश कुमार को दोष मुक्त करने का आदेश दिया गया . इंद्रेश कुमार ने बताया कि इस झूँठे मामले की वजह से मेरे पूरे परिवार को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना मिली . मेरे परिवार की गरिमा, छवि,मान सम्मान और प्रतिष्ठा धूमिल हुई है लेकिन मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास था कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा . आज सत्य की जीत हुई है .