
Raipur News: राजस्व निरीक्षक के साथ सात साल पहले की गई मारपीट के मामले में जिला अदालत ने भाजपा के पूर्व पार्षद आकाश दुबे और उनके एक साथी श्याम प्रकाश साहू को 5 साल के कठोर कारावास और छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर को अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है.
अभियोजन की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विजय कुमार यादव ने बताया कि घटना 29 अगस्त 2018 की है. आरोपी ने जमीन के सीमांकन के दौरान विवाद होने पर प्रार्थी किशोर वर्मा और राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र चंद्राकर से गाली गलौज कर पिटाई भी की थी. जिससे आरआई के बाएं हाथ में गंभीर चोटें आई थी. आरोपियों के विरुद्ध डीडी नगर थाने में धारा 294, 506, 186, 353, 332, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान आरआई की एक्सरे रिपोर्ट के बाद धारा 333 भी जोड़ी गई थी. सुनवाई के दौरान आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताया लेकिन बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया. वहीं अभियोजन की ओर से 15 साक्षियों का परीक्षण कराया गया. न्यायालय ने आरोपी आकाश दुबे एवं श्याम प्रकाश साहू को अलग-अलग धाराओं में 5 वर्ष एवं एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है. इसके साथ ही छह हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. पूर्व पार्षद आकाश दुबे की पत्नी श्रीमती सरिता दुबे वर्तमान में सुंदरनगर वार्ड से भाजपा की पार्षद हैं.