
बिलासपुर. मोपका, खमतराई, चांटीडीह, लिंगियाडीह, बिजौर, मंगला और तिफरा क्षेत्र के 142 जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर उप पंजीयक को पत्र लिखा गया है। बिना व्यपवर्तन, बिना ले आउट प्लान के जमीन के टुकड़ों को भूस्वामी बेच रहे हैं। इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए निगम ने उप पंजीयक को पत्र जारी किया है। निगम सीमांतर्गत लगातार अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में राजस्व विभाग से मिले रिपोर्ट के आधार पर इन जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की तैयारी है।
मोपका में 2 और घुरू में 1 को नोटिसः नगर निगम द्वारा अवैध प्लाटिंग करने वाले मोपका के 2 और घुरू क्षेत्र में 1 भूस्वामी को नोटिस जारी किया गया है। घुरू
में रामनाथ मिश्रा पिता घासीराम मिश्रा व उत्तम कुमार मिश्रा पिता रामनाथ मिश्रा, निवासी मेन्डरा/घुरू, द्वारा ग्राम-घुरू, पहनं. 61, तहसील सकरी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 126/1, रकबा 0.2167 हेक्टेयर, भूमि के स्वरूप को परिवर्तित कर बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति प्राप्त किए अवैध कालोनी/प्लाटिंग का निर्माण छोटे छोटे भू-खंडों में विभाजित कर विक्रय किया गया है और वर्तमान में भी विक्रय किया जा
रहा है। इसी तरह मोपका तहसील में शुभम ताम्रकार भूमि खसरा क्रमांक 568/2 और 568/3 रकबा 30 डिसमील को और मोपका में ही अन्नू मसीह भूमि खसरा क्रमांक 992/28 व 992/29 को परिवर्तित कर छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया गया है या वर्तमान में भी विक्रय किया जा रहा हैं। इन तीनों भूस्वामियों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।