
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए राज्य सरकारों को एग्रीगेटर्स के माध्यम से पर्सनल मोटरसाइकिलों को टैक्सी के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने की सलाह दी है। यह पहली बार है जब केंद्र ने राज्यों से गैर-वाणिज्यिक दोपहिया वाहनों का उपयोग करके मोटरसाइकिल टैक्सी सर्विस की अनुमति देने का स्पष्ट रूप से आग्रह किया है। राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ने इस विकास का स्वागत करते हुए संकेत दिया कि राज्यों द्वारा दिशानिर्देशों का समय पर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा।
संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य एग्रीगेटर्स के माध्यम से शेयर मोबिलिटी सर्विस के लिए व्यक्तिगत मोटरसाइकिलों के एकत्रीकरण की अनुमति दे सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप यातायात की भीड़ और वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आ सकती है। साथ ही, अन्य बातों के साथ-साथ सस्ती यात्री गतिशीलता, हाइपरलोकल डिलीवरी और आजीविका के अवसर पैदा हो सकते हैं।
यह सलाह कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा मोटरसाइकिल टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद जारी की गई है, क्योंकि ऐसी सवारी सेवाओं को कंट्रोल करने वाले स्पष्ट नियमों का अभाव है। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डेली, वीकली या फोर्टनाइल बेसिस पर टैक्सी ऑपरेट के लिए नॉन-कमर्शियल मोटरसाइकिलों की अनुमति देने वाले प्राधिकरण जारी करने के लिए एग्रीगेटर पर शुल्क लगा सकते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखे लेटर में कहा, “मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 को मोटर वाहन एग्रीगेटर ईकोसिस्टम में विकास के साथ नियामक ढांचे को अद्यतन रखने के लिए संशोधित किया गया है। नए दिशानिर्देश (मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025) उपयोगकर्ता की सुरक्षा और चालक के कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देते हुए एक हल्के-फुल्के नियामक प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करते हैं।”
अर्बन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म रैपिडो ने कहा, “नॉन-ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिलों को शेयर मोबिलिटी के साधन के रूप में मान्यता देकर, सरकार ने लाखों लोगों के लिए कम सेवा वाले और हाइपरलोकल एरिया में अधिक अफॉर्डेबल परिवहन ऑप्शन के द्वार खोल दिए हैं।” दूसरी तरफ उबर के स्पोक्सपर्सन ने कहा, “राज्यों द्वारा समय पर अपनाना एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों के लिए बहुत जरूरी पूर्वानुमान बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा”।