WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में दो FIR दर्ज की है. पुलिस ने नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं, अन्य छह महिला पहलवानों के आरोपों पर दूसरी FIR दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस आरोपों के की जांच करेगी. डीसीपी प्रणव तयाल ने इसकी पुष्टि की है.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने WFI अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज करने पर सहमति जताई थी. 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत सात महिला रेसलर्स ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी. केस ना दर्ज होने पर रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 23 अप्रैल से बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज रेसलर्स जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं.
दूसरी ओर, जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने कहा कि वे तब तक यहां डटे रहेंगे, जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती. शुक्रवार को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ को बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. ऐसे में अब याचिका का निस्तारण कर दिया जाए.
मेहता ने कहा, वे सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, जबकि उन्हें एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना चाहिए था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने पास रखने का फैसला किया और अगली सुनवाई पांच मई तक स्थगित कर दी.
पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट को एसआईटी बनाकर जांच करनी चाहिए, क्योंकि सिंह अपराधी हैं. उन पर 40 से ज्यादा संगीन (हत्या समेत) केस दर्ज हैं. वहीं, पीठ द्वारा पीड़ितों को सुरक्षा देने के आदेश में मेहता ने कहा कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी.