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नवरात्र और दशहरा को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन    

रायपुर. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है. ऐसे में नवरात्र से लेकर दशहरे का पर्व इस वर्ष आचार संहिता के साये में रहेगा. वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने नवरात्र को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. नवरात्र में दुर्गा स्थापना, रास गरबा और मूर्ति विसर्जन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग होगा. डांडिया, रास गरबा में हर किसी की एंट्री नहीं होगी. जिनके पास, पास होंगे केवल वही लोग आयोजन में हिस्सा ले सकेंगे. वहीं दुर्गा पंडालों में केवल धार्मिक गाने बजेंगे. नियम विरुद्ध डीजे धुमाल बजाने पर जप्ती की चेतावनी भी दी गई है.

दशहरे को लेकर भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक दशहरे के दूसरे दिन तक प्रतिमा का विसर्जन किया जा सकेगा. प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. सार्वजनिक स्थल में तेज आवाज में डीजे धुमाल जैसे ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर जब्ती एवं राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी. दुर्गा माता मूर्ति का विसर्जन की अनुमति दशहरा एवं दशहरा के अगले दिवस तक ही होगी.

गाइड लाइन

जिला प्रशासन की ओर से समितियो को कहा गया है कि आचार संहिता को देखते हुए पंडाल में किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा.

गाड़ियों में डीजे और धुमाल बजाने पर प्रतिबंध रहेगा.

पंडाल का निर्माण सड़क को घेरकर नहीं किया जाए.

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने पर प्रतिबंध. इस्तेमाल किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की अनुमति दशहरा और इसके अगले दिन तक होगी.

रास गरबा, डांडिया आयोजन में वॉलिंटियर की व्यवस्था करनी होगी, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति ना हो.

दुर्गा प्रतिमा के आगमन, स्थापना और विसर्जन के दौरान केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी.

नवरात्रि के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की ओर से कारवाई की जाएगी .

प्रशासन ने असामाजिक तत्वों से बचने के लिए पंडाल में CCTV कैमरा लगाने को कहा है.

अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाने में देने के लिए जिला प्रशासन ने अपील की है.

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