नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बीते वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया है. इनमें से 2.84 करोड़ दावे खाते से पैसा निकालने के थे.
श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जीवनयापन में आसानी के लिए ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 के शिक्षा और विवाह को लेकर और 68बी मकान के लिए सभी दावों को स्वत दावा समाधान व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है. इसके अलावा, सीमा को पहले के 50,000 रुपये से दोगुना कर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है. इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक अग्रिम दावे (बीमारी, शादी, शिक्षा जैसे आधार पर पैसे निकालने के लिए) थे. दावों में से लगभग 89.52 लाख दावों का निपटान स्वत व्यवस्था का उपयोग करके किया गया.
स्वत निपटान प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी से संचालित है. इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता. परिणामस्वरूप, ऐसे अग्रिमों के लिए दावा निपटान में लगने वाला समय 10 दिन से घटकर तीन-चार दिन रह गया है.