राजधानी में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने नया नियम लागू किया है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बिना हेलमेट के वाहन की डिलीवरी करने वाले शोरूम संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र जारी कर नियमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं।
परिवहन विभाग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोटों और मौतों को कम करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने पर चालकों और संबंधित संस्थानों दोनों पर कार्रवाई की जाएगी।


















