रायपुर। कबीर जयंती के अवसर पर 29 जून 2026 (सोमवार) को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
नगर निगम के अनुसार यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। प्रतिबंध का उद्देश्य कबीर जयंती के पावन अवसर पर धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का सम्मान करना है।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग को आदेश के सख्ती से पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी मांस-मटन की बिक्री न हो।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन का विक्रय करते पाया गया तो संबंधित सामग्री तत्काल जब्त की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों, होटल संचालकों और नागरिकों से आदेश का पालन करने तथा कबीर जयंती के अवसर पर सहयोग करने की अपील की है।

















