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रायपुर में अवैध नल कनेक्शनों को वैध कराने का मौका, शुरू होगी विशेष योजना

रायपुर। रायपुर नगर निगम ने शहर में संचालित अवैध नल कनेक्शनों के नियमितीकरण और जलकर बकाया के एकमुश्त निपटान के लिए विशेष योजना लागू करने का निर्णय लिया है। निगम क्षेत्र में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा, जबकि योजना 16 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगी।

नगर निगम के अनुसार वर्तमान में शहर में लगभग 2.21 लाख वैध जल कनेक्शन हैं, जबकि करीब 3.50 लाख भवनों के आधार पर लगभग 90 हजार अवैध नल कनेक्शन संचालित होने का अनुमान है। इससे निगम के जल राजस्व को लगातार नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए अवैध कनेक्शनों को मुख्यधारा में लाने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना तैयार की गई है।

योजना के तहत अवैध आवासीय नल कनेक्शन धारकों को 5 हजार रुपये नियमितीकरण शुल्क तथा 15,882 रुपये वैध कनेक्शन शुल्क सहित कुल 20,882 रुपये जमा कराकर अपने आधा इंच घरेलू कनेक्शन को वैध कराने की सुविधा मिलेगी। वहीं अवैध व्यावसायिक कनेक्शन धारकों को 15 हजार रुपये नियमितीकरण शुल्क और 15,882 रुपये कनेक्शन शुल्क सहित कुल 30,882 रुपये जमा कराने होंगे।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आधा इंच से बड़े तथा बल्क अवैध कनेक्शनों के मामलों की प्रकरणवार समीक्षा की जाएगी और सक्षम स्वीकृति के बाद ही नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता योजना लागू होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपने अवैध नल कनेक्शन का नियमितीकरण नहीं कराता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नियमितीकरण के लिए निर्धारित शुल्क की तीन गुना राशि वसूलते हुए भी कार्रवाई की जा सकेगी।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

  • जल विभाग के डाटा को संपत्ति कर प्रणाली से जोड़कर एकीकृत करना।
  • अवैध कनेक्शनों को वैध बनाकर निगम के राजस्व में स्थायी वृद्धि करना।
  • उपभोक्ताओं को ब्याज और अतिरिक्त वित्तीय बोझ से राहत देते हुए पुराने विवादों का समाधान करना।

योजना की प्रमुख शर्तें

  • योजना केवल 90 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी।
  • लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
  • प्रत्येक उपभोक्ता को अपने जल कनेक्शन को विशिष्ट संपत्ति पहचान संख्या से लिंक कराना अनिवार्य होगा।
  • नियमितीकरण के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।

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