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पेंशन मामले में लापरवाही पड़ी भारी, शिक्षा विभाग के छह अधिकारी-कर्मचारियों पर गिरी गाज

लोक शिक्षण संचालनालय ने मुंगेली जिले में दिवंगत शिक्षक के पेंशन प्रकरण से जुड़े कार्यों में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर छह अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने निलंबन आदेश जारी किया है।

बताया गया है कि संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों पर दिवंगत शिक्षक के पेंशन प्रकरण से जुड़े कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई नहीं करने और लापरवाही बरतने के आरोप हैं। मामले की जांच के बाद विभाग ने जिम्मेदार पाए गए छह कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन के बाद संबंधित कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित कार्यालय में अटैच किया गया है। विभागीय स्तर पर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

 आदेशानुसार, शासकीय हाईस्कूल लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक विज्ञान अंजनी त्रिपाठी का 25 सितंबर 2022 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था. उनकी मृत्यु के बाद परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान के प्रकरण की प्रक्रिया में यह पाया गया कि वर्ष 2018 में  सहायक शिक्षक एल बी संवर्ग संविलियन के बाद किए गए वेतन निर्धारण की सक्षम प्राधिकारी से समय पर जांच और अनुमोदन नहीं कराया गया. विलंब से अनुमोदन के कारण अधिक भुगतान की वसूली की स्थिति बनी.साथ ही लंबित पेंशन के संबंध में संचालनालय  लोक शिक्षण को गलत जानकारी भेजे जाने का भी उल्लेख है.

इस मामले में तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य राघवेन्द्र कुमार सोनी, प्रभारी प्राचार्य रघुनंदन सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3 मोतीराम यादव, सहायक ग्रेड-2 त्रिवेणी ध्रुव, सहायक ग्रेड-3 अशोक ध्रुव तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पेंशन कक्ष प्रभारी एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक शत्रुघन कुलमित्र को निलंबित किया गया है. आदेश में कहा गया है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में नियम विरुद्ध कार्य, गंभीर लापरवाही और शासकीय कार्य में विलंब पाया गया. निलंबन अवधि में सभी का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर का कार्यालय निर्धारित किया गया है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

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