छत्तीसगढ़ में प्रीमियम शराब के शौकीनों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आबकारी विभाग ने प्रीमियम शराब दुकानों में भुगतान की व्यवस्था को लेकर नया आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। नए आदेश के मुताबिक, अब प्रीमियम शराब दुकानों में शराब खरीदने के लिए नकद यानी कैश भुगतान की सुविधा खत्म कर दी गई है। ग्राहकों को शराब की खरीदारी के लिए अब डिजिटल या निर्धारित कैशलेस भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। विभाग के इस फैसले का उद्देश्य प्रीमियम शराब दुकानों में लेनदेन को कैशलेस बनाना और भुगतान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है।
पहले चरण में 59 शराब दुकानों में लागू
1 अक्टूबर से पहले चरण के तहत ये नियम छत्तीसगढ़ की 59 शराब दुकानों में लागू कर दिया गया है. प्रीमियम दुकानों से शराब खरीदने के लिए ग्राहकों को केवल ऑनलाइन माध्यमों से ही पेमेंट करना होगा. ग्राहक भुगतान के लिए UPI, डेबिट कार्ड या उपलब्ध अन्य डिजिटल पेमेंट माध्यमों का इस्तेमाल कर सकेंगे.
राजनांदगांव की दो शराब दुकानों पर नियम लागू
इसी के नियम के चलते राजनांदगांव में आज से शराब खरीदने खरीदने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो गया है. शहर में दो जगह संचालित प्रीमियम वाइन शॉप में अब ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ही वाइन मिलेगी.
क्यों लिया गया ये फैसला
अब यदि आप वाइन लेने प्रीमियम शॉप में जाते हैं तो पहले ऑनलाइन भुगतान करना होगा, उसके बाद ही आपको वाइन दी जाएगी. कैश पेमेंट पर वाइन नहीं मिलेगी. आबकारी विभाग के नए निर्देश के बाद प्रीमियम शॉप में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने और पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.
इस बदलाव का सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा. जिन ग्राहकों को अब तक नगद भुगतान करने की आदत है. उन्हें अब 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा. आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और शराब बिक्री में अनियमितताओं पर लगाम लगाना हैं.


















