छत्तीसगढ़ में महिला के चरित्र पर लांछन लगाकर विवाद करने और इसके बाद महिला की मौत के मामले में मल्हार पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, शादी समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद महिला मानसिक तनाव में थी। घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मर्ग जांच के बाद दर्ज हुआ अपराध
पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया गया कि शादी समारोह के दौरान आरोपी ने महिला के चरित्र पर लांछन लगाए थे, जिसके बाद विवाद हुआ। इस घटना से महिला मानसिक रूप से परेशान थी। बाद में महिला ने आग लगा ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत कार्रवाई
महिला की मौत के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर मल्हार पुलिस ने आरोपी जीजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत अपराध दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
भगवानपाली निवासी 28 वर्षीय गौताराय ने वर्ष 2024 में अपनी इच्छा से सतीश कुमार राय से विवाह किया था. 15 से 16 अप्रैल 2026 के बीच वह अपने पति के साथ मुंगेली जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बरछा में अपने मामा कृष्ण बंजारे के घर आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गई थी. इसी दौरान उसके जीजा विनेत जोगी (44), निवासी टिकारी ने उसके चरित्र पर लांछन लगाते हुए विवाद किया था. पुलिस के मुताबिक, 18 अप्रैल 2026 की रात 11 बजे गीताराय ने आग लगा ली. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले में कार्रवाई करते हुए मल्हार चौकी पुलिस ने आरोपी विनेत जोगी 44 वर्ष निवासी टिकारी को पूछताछ के लिए बुलाया. विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने 15 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड की प्रक्रिया की जा रही है.
मृत्यु पूर्व कथन में विवाद का उल्लेख
घटना के बाद मस्तूरी थाना अंतर्गत मल्हार चौकी पुलिस ने मर्ग मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान मृतिका के मृत्यु पूर्व कथन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पताल के बेडहेड टिकट, घटनास्थल निरीक्षण और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया गया. पुलिस के अनुसार मृतिका ने अपने मृत्यु पूर्व कथन में शादी समारोह के दौरान जीजा के साथ हुए विवाद के कारण मानसिक तनाव में आकर आत्मघाती कदम उठाने की बात बताई थी. जांच में सामने आए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध बीएनएस को धारा 108 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.


















