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हादसे में परिवार को हुआ नुकसान, अब मिलेगा 27 लाख का मुआवजा; अधिकरण का बड़ा फैसला

रायपुर के मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पीठासीन अधिकारी बलराम प्रसाद वर्मा की अदालत ने मोटर यान अधिनियम के तहत मृतक के परिवार को 27 लाख 60 हजार 320 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने मामले की सुनवाई के बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह फैसला सुनाया। आदेश के तहत संबंधित पक्ष को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करना होगा। इस फैसले से सड़क दुर्घटना में अपने परिजन को खोने वाले परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी।

जानकारी के मुताबिक मृतक श्याम साधवानी अपनी स्कूटी से अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे, तभी आरोपी चालक शोभित ध्रुव ने अपनी मोटर सायकल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. गंभीर चोटों के कारण उपचार के दौरान महादेवघाट रोड़ स्थित एक अस्पताल में श्याम साधवानी की मृत्यु हो गई थी.

फैसले के अनुसार, मृतक की आयु लगभग 56 वर्ष थी और वे किराना दुकान का संचालन करते थे. उनकी आयकर रिटर्न के आधार पर वार्षिक आय का निर्धारण किया गया. अदालत ने पाया कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जो बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है.

हालांकि, तृतीय पक्ष (Third Party) के हितों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने “भुगतान करे और वसूल करे” (Pay and Recover) सिद्धांत लागू किया है. इसके तहत न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पहले आवेदकों को मुआवजा राशि का भुगतान करेगी और बाद में वाहन स्वामी व चालक से वह राशि वसूल कर सकेगी. पीड़ित परिवार को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर अदायगी की तिथि तक ब्याज भी मिलेगा. मुआवजा राशि में से आवेदक पुत्र और पुत्री को 5-5 लाख तथा शेष राशि मृतक की पत्नी चांदनी साधवानी को प्राप्त होगी, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में विनियोजित किया जाएगा.

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