छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में किश्तों में जमीन दिलाने का भरोसा देकर एक महिला से 6 लाख 9 हजार 300 रुपये लेने और बाद में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत की जांच के बाद गुढ़ियारी पुलिस ने आरोपी शाहबुद्दीन खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक विकास नगर, गुढ़ियारी निवासी रानी वर्मा ने शिकायत में बताया कि उनके परिचित शाहबुद्दीन खान ने मई 2021 में ग्राम डोमा, सेजबहार के आगे स्थित खसरा नंबर 196/31 की 2,350 वर्गफुट जमीन दिखाई थी. जमीन का सौदा उन्होंने छह लाख 80 हजार रुपए में तय हुआ. इसके बाद 11 जून 2021 को अनुबंध किया गया और 15 जून को चेक के माध्यम से 51 हजार रुपए दिए गए.
महिला के मुताबिक इसके बाद उन्होंने अलग-अलग तारीखों में यूपीआई, चेक और नकद के माध्यम से आरोपी को तथा उसके कहने पर अन्य लोगों को रकम दी. शिकायत में कुल भुगतान छह लाख नौ हजार 300 रुपए बताया गया है. महिला का आरोप है कि आरोपी ने जमीन को अपनी बताते हुए रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिया था, लेकिन बार-बार समय मांगकर टालता रहा.
जमीन पर दूसरे व्यक्ति का बोर्ड देखकर हुआ संदेह
शिकायत के अनुसार 15 सितंबर 2024 को जब महिला और उनके परिवार के सदस्य जमीन देखने पहुंचे, तो वहां किसी अन्य व्यक्ति के नाम का बोर्ड लगा मिला. पूछताछ करने पर संबंधित व्यक्ति ने जमीन बेचने के लिए किसी को अधिकृत करने से इनकार कर दिया. इसके बाद महिला ने आरोपी से रकम वापस करने या जमीन की रजिस्ट्री कराने की मांग की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ.
महिला ने बताया कि एक मई 2026 को आरोपी ने छह लाख रुपए का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का चेक और इकरारनामा दिया. जब उन्होंने 19 जून 2026 को चेक अपने खाते में जमा किया, तो वह बाउंस हो गया. इसके बाद उन्होंने गुढ़ियारी थाने में एफआईआर कराई हैं.


















