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आरक्षित पद खाली रहने पर सामान्य अभ्यर्थियों को मौका, GAD ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सीधी भर्ती परीक्षाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, यदि किसी सीधी भर्ती परीक्षा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर निर्धारित योग्यता रखने वाला कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तो इन पदों को अगले वर्ष की भर्ती के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

मेरिट के आधार पर सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे पद

GAD के निर्देश के अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को चयन सूची या प्रावीण्य (मेरिट) सूची के आधार पर गैर-भूतपूर्व सैनिक यानी सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में खाली रह जाने वाले पदों को उसी भर्ती वर्ष में भरने का रास्ता साफ होगा।

युवाओं को मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले से सीधी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले सामान्य अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है। जिन पदों पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें खाली रखने के बजाय मेरिट के आधार पर अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

विभाग के सचिव ने जारी किया आदेश

दरअसल, अभी होता यह था कि कई विभागों की सीधी भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते थे. ऐसी स्थिति में ये पद खाली रह जाते थे और इन्हें अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता था. इससे न सिर्फ पद खाली रहते थे बल्कि सामान्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था. कई बार तो चयन सूचियां भी इसी वजह से रुकी रहती थीं. विभाग के सचिव रजत कुमार ने इस आदेश को जारी करते हुए उन तमाम भर्तियों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है, जिनमें आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण पद खाली रह जाते थे .

बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर

यह कदम बेरोजगार युवाओं के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि इससे अधिक से अधिक पदों पर चयन सुनिश्चित हो सकेगा और पद खाली नहीं रहेंगे. बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग ने यह पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक नियम, 1985 के नियम 4 (3) के तहत स्पष्ट की है.

अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत

इतना ही नहीं शासन ने अभ्यर्थियों को एक और बड़ी राहत दी है. विभाग ने विशेष रूप से यह भी साफ कर दिया है कि इन पदों को गैर-भूतपूर्व सैनिकों से भरने के लिए अब राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या किसी अन्य संबंधित कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. इससे पहले NOC लेने की औपचारिकता के कारण भर्ती प्रक्रिया में महीनों का समय लग जाता था.

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