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शहर को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने की दिशा में नगर निगम का बड़ा कदम; स्वास्थ्य विभाग को जारी किए निर्देश

दुर्ग। शहर को और अधिक स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने की दिशा में नगर निगम दुर्ग बड़ा कदम उठाने जा रहा है. महापौर अलका बाघमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश जारी करते हुए शहर सीमा क्षेत्र में प्लास्टिक कन्फेटी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. निगम प्रशासन जल्द ही इस प्रस्ताव को एमआईसी में प्रस्तुत करेगा.

निगम के निर्देश के लागू होते ही बारातों, शोभायात्रा, धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में प्लास्टिक कन्फेटी उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा. नियम तोड़ने वालों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा और कन्फेटी उड़ाने वाली मशीन, ब्लोअर या उपकरण जब्त किए जा सकेंगे. कन्फेटी उड़ाने या बेचने पर 5 हज़ार से लेकर 20 हजार तक भारी जुर्माना, उपकरणों की जब्ती भी की जाएगी, दोबारा उल्लंघन पर बड़े दंड तय किए जाएंगे.

निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए अध्ययन और मैदानी निरीक्षणों में पाया गया कि कन्फेटी सिंगल यूज प्लास्टिक से बनती है. अधिकांश कन्फेटी प्लास्टिक की चमकीली कटिंग्स होती हैं, जो बेहद छोटे-छोटे कणों में बिखरकर पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं. एक बार कन्फेटी सड़क पर गिरने के बाद, हवा चलने पर ये कई मीटर या कई किलोमीटर दूर तक जा सकती है, जिससे सफाई कर्मचारियों को इन्हें इकट्ठा करने में भारी दिक्कत होती है. ये सूक्ष्म प्लास्टिक कण नालियों में फंसकर जल जमाव की स्थिति भी पैदा करते हैं.

इवेंट कंपनियों और बैंड पार्टी को दी गई चेतावनी

निगम ने शहर में कार्यक्रम आयोजित करने वाली बैंड पार्टियों, डीजे समूहों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को पहले ही आगाह किया है कि प्लास्टिक कन्फेटी रखना, बेचना या उपयोग करना दंडनीय होगा किसी भी कार्यक्रम में इसका उपयोग पाया जाता है तो आयोजनकर्ता एवं संबंधित समूह पर कार्रवाई होगी.

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