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रायपुर में रैली-जुलूस पर नए नियम लागू, 4 विभागों की NOC जरूरी; सफाई शुल्क ₹1,000

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब रैली, जुलूस और सार्वजनिक खेल मैदानों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल लगाने या लगवाने के लिए भी संबंधित अनुमति लेनी होगी। नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के बाद सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह का आयोजन करने से पहले आयोजकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी।

इन आयोजनों के लिए जरूरी होगी परमिशन

नगर निगम के आदेश के मुताबिक, रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम, पंडाल लगाने या लगवाने जैसी गतिविधियों के लिए पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को व्यवस्थित करना और आयोजनों के दौरान जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है।

इच्छुक लोगों को देना होगा आवेदन

नगर निगम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम, पंडाल या लगाने या लगवाने के लिए करीबन-करीब 7 दिन पहले आवेदन करना जरूरी होगा. इच्छुक लोग ऑफिस टाइमिंग के दौरान संबंधित जोन कमिश्नर ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

रैली-जुलूस के बाद सफाई का शुल्क भी देना होगा

बताते चलें कि, नगर निगम ने रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम के बाद साफ-सफाई का भी ध्यान रखा है. दरअसल, निगम ने सफाई के लिए दी जाने वाली फीस को बढ़ा दिया है. अब हर आयोजन 1000 रुपये का सफाई शुल्क लिया जाएगा. पहले यह शुल्क केवल 500 रुपए था. यानी सफाई शुल्क को पहले से दोगुना कर दिया है.

इन विभागों की एनओसी भी लेनी होगी

वहीं, नगर निगम के साथ ही आयोजकों को और भी विभागों से noc लेना लेना जरूरी है. इनमें पुलिस विभाग, अनुविभागीय दंडाधिकारी/राजस्व विभाग, जिला सेनानी, होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता शामिल हैं.

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