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अब बिना ओटीपी नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, इस जिले में लागू हुआ नया नियम

छत्तीसगढ़ में लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर लेने में परेशानी न हो इसके लिए सरकार लगातर प्रयास कर रही है. इसी बीच महासमुंद में गैस सिलेंडर लेने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. जिलें में अब बिना ओटीपी के घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा.

बिना ओटीपी नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर

नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को गैस वितरण के समय मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी बताना अनिवार्य कर दिया गया है. दूसरी ओर कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए नए पंजीयनों की संख्या तेजी से बढ़ने से मांग में अचानक इजाफा हुआ है. इसके चलते गैस एजेंसियों में रोजाना सिलिंडर लेने वालों की लाइन लग रही है. जानकारी के अनुसार जिले के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फिलहाल उनकी कुल मांग का लगभग 40 फीसदी कॉमर्शियल सिलिंडर ही मिल पा रहा है.

कॉमर्शियल सिलिंडर की मांग बढ़ी

पहले कई होटल व रेस्टोरेंट 14 किलो वाले घरेलू सिलिंडर का उपयोग करते थे, लेकिन अब नियमों में सख्ती आने से 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलिंडर की मांग बढ़ गई है. इससे कॉमर्शियल गैस की खपत लगभग दोगुनी हो गई है.

प्रदेश में LPG और पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं

राजधानी रायपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक (मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़) अजय कुमार श्रीवास्तव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संचालक डॉ. फरीहा आलम सिद्दीकी और कृषि विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार ने प्रेस कॉंफ्रेंस कर संयुक्त रूप से स्थिति स्पष्ट की. अधिकारियों ने बताया कि राज्य का आपूर्ति तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए पर्याप्त भंडारण और वितरण व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की गई है.

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