छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी हुआ है. आदेश में सरकारी कर्मचारियों के किसी राजनीतिक दल, संस्था या संगठन में सक्रिय सदस्य बनने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही भी की जाएगी. आदेश सभी विभाग के एचओडी, कमिश्नर और कलेक्टर को जारी किया गया है.

सरकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे राजनीतिक दल के सदस्य
जारी आदेश में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के अनुसार सभी शासकीय कर्मचारियों को अपने काम को पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ करना अनिवार्य है. इन नियमों में साफ कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सदस्य नहीं बनेगा और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में सीधे या परोक्ष रूप से भाग लेगा. इसके अलावा, वह बिना अनुमति किसी अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संस्था, समिति या संगठन में कोई पद भी नहीं ले सकता.
साथ ही, कर्मचारी ऐसा कोई काम या जिम्मेदारी नहीं ले सकता जिससे उसके सरकारी काम पर असर पड़े. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



















