
रायगढ़. सो रहे वृद्ध पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले दोषी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश किरण कुमार जांगड़े ने 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं दोषी को पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. इस मामले सुनवाई में शासन की ओर से लोक अभियोजक विमला महंत थी.
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गायत्री सोनी की शादी 2013 में करम सिंह के साथ हुआ था, लेकिन 2019 में दोनों अगल हो गए. करम सिंह से साथ विवाह के बंधन से मुक्त होने के बाद वह हुसराम सोनी से शादी की. इस बात को लेकर उसका पूर्व पति करम सिंह उसके पति से रंजिश रखा हुआ था. गायत्री सोनी शादी के बाद हुसराम के साथ वह पुसौर थाना क्षेत्र के सुपा में निवास कर रही थी. बीते 17 मार्च 2020 की रात वह अपने पति के साथ कमरे में सो रही थी. वहीं उसका ससुर रतिराम परछी में सो रहा था. इस समय गायत्री का पूर्व पति करम सिंह चुपके से उनके मकान में दाखिल हुआ. वहीं परछी में सो रहे गायत्री के ससुर को उसका पति हुसराम समझ कर कुल्हाड़ी से ताबड़बोड़ वार कर दिया. इससे रतिराम की नींद खुली और घायल अवस्था में वह दर्द से चीख-पुकार मचाते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगा. इससे उसकी बहु गायत्री सहित अन्य लोग बाहर गए. इस समय करम सिंह को भागते हुए भी देखा गया. वहीं परिजनों ने घायल वृद्ध को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मामले में करम सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज किया.