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IRCTC टिकट बुकिंग के समय आप तो नहीं करते ये गलती?

हादसे में शिकार लोगों की जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ट्रेन का ऑनलाइन टिकट बुक कराने के दौरान आईआरटीसी की ओर से यात्रियों को बीमा विकल्प भी दिया जाता है. इसके तहत 10 लाख रुपये तक का कवर दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन ज्यादातर लोग महज 35 पैसे बचाने के लिए बीमा के विकल्प का चुनाव नहीं करते है. वहीं इसकी अहमियत का पता इस तरह के हादसों के बाद चलता है.

महज 35 पैसे में मिलता है 10 लाख तक का कवर

अगर आप ट्रेन में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए टिकट लेते वक्त ही अप्लाई करना होता है. जब ऑनलाइन आईआरटीसी से रेलवे टिकट खरीदा जाता है, तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है. अगर आप इसे सेलेक्ट करते है, तो इसके लिए आपको सिर्फ 35 पैसे देने होते हैं, इसके बदले आईआरटीसी आपको 10 लाख रुपये तक का कवर देती है. अगर विशेषज्ञों की मानें तो हर यात्री को टिकट खरीदते वक्त 35 पैसे देकर ये इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए.

नॉमिनी इस बीमा को क्लेम कर सकता है

कोई भी कभी इस तरह की दुर्घटना की कामना नहीं करेगा, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश इस तरह के ट्रेन हादसे होते हैं, तो ये बीमा आपके और आपके परिवार के बहुत काम आ सकता है. जब आप 35 पैसे देकर बीमा लेते हैं तो टिकट बुक होते ही ईमेल और मैसेज के जरिये एक डॉक्युमेंट आपको भेजा जाता है. इसे खोलकर नॉमिनी की डिटेल्स डालनी होती है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगे बीमे का पैसा क्लेम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ट्रेन हादसा होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति या नॉमिनी इस बीमा को क्लेम कर सकता है. इसके लिए सबसे पहले बीमाकर्ता कंपनी के नजदीकी ऑफिस जाकर जरूरी दस्तावेज देकर बीमा क्लेम कर सकता है.

जानें कितने रुपये मिलता है मुआवजा?

महज 35 पैसे का ये बीमा बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है. इसलिए जब भी ऑनलाइन रेल टिकट बुक करें तो यात्रा बीमा के विकल्प का चुनाव जरूर करें. रेलवे यात्रा के दौरान बीमा सुविधा के तहत अगर रेल दुर्घटना में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या वो स्‍थायी रूप से विकलांग होता है तो 10 लाख रुपये तक की बीमा राशि दी जाती है. वहीं अगर यात्री आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 7.5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं. वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है और मामूली रूप से घायल होने पर यात्रियों को रेलवे की ओर से 10 हजार रुपये तक मिलते हैं.

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