बीएड डिग्रीधारक बेसिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे कोर्ट
नई दिल्ली . सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते. शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील को खारिज कर यह फैसला दिया है.
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 30 मई, 2018 को जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया. उस अधिसूचना के तहत प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माना था.
एनसीटीई ने इस अधिसूचना में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक योग्य माना था, लेकिन कहा था कि नियुक्ति के छह माह के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा. एनसीटीई की अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस फैसले के असर न सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ेगा बल्कि देश के सभी राज्यों में पड़ेगा.
5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए सिर्फ बीएसटीसी मान्य
उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं होंगे. प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट(बीएसटीसी ) वाले ही योग्य माने जाएंगे.