
भारतीय रेल ने लगभग 6 साल बाद मेल-एक्सप्रेस सहित प्रीमियम ट्रेनों के किराये में मामूली बढ़ोतरी की है। मंगलवार से बढ़ा हुआ किराया लागू हो गया। एडवांस बुक (1 जुलाई से पूर्व) किए गए टिकट के यात्रियों पर नया नियम लागू नहीं होगा।
लोकल-पैसेंजर ट्रेनें और मासिक त्रैमासिक सीजन टिकट के यात्रियों के किराये में बढ़ोतरी नहीं की गई है। रेलवे बोर्ड ने सोमवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की है। एक जुलाई से मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी एवं गैर वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराये में एक पैसा प्रति किलोमीटर और सभी प्रकार की वातानुकूलित श्रेणियों में दो पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी की गई है। साधारण पैसेंजर श्रेणी की ट्रेनों में अनारक्षित श्रेणी के टिकट की दरों में 500 किलोमीटर तक कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि 501 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक पांच रुपये, 1501 से 2500 किलोमीटर के लिए 10 रुपये और 2501 से 3000 किलोमीटर तक 15 रुपये बढ़ाये गए हैं। उक्त ट्रेनों के स्लीपर और प्रथम श्रेणी में आधा पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है।
दैनिक यात्रियों के हित में उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकटों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साधारण द्वितीय श्रेणी का किराया 500 किलोमीटर तक नहीं बढ़ाया गया है और इससे अधिक दूरी के लिए टिकट की कीमतों में आधा पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। साधारण स्लीपर क्लास और प्रथम श्रेणी के यात्रियों को भी एक जुलाई से प्रति किलोमीटर आधा पैसा अधिक देना होगा।
इन ट्रेनों पर भी लागू होगा किराया
रेल मंत्रालय के मुताबिक, नया किराया संशोधन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, महामना, गतिमान, अंत्योदय, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, एसी विस्टाडोम कोच, अनुभूति कोच और साधारण गैर-उपनगरीय सेवाओं जैसी प्रीमियर व विशेष ट्रेन सेवाओं पर भी लागू होगा।
सहायक शुल्कों में बदलाव नहीं
मंत्रालय के मुताबिक, संशोधित किराया एक जुलाई को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इस तिथि से पहले जारी किए गए टिकट बिना किसी किराया समायोजन के मौजूदा किराये पर वैध रहेंगे। पीआरएस, यूटीएस और मैनुअल टिकटिंग सिस्टम को तदनुसार अपडेट किया जा रहा है।
मंत्रालय के अनुसार, सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार व अन्य शुल्क अपरिवर्तित रहे हैं। इसी तरह, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू नियमों के अनुसार ही वसूला जाता रहेगा और किराया-राउंडिंग सिद्धांत मौजूदा मानदंडों के अनुसार ही रहेंगे।
आधार के बिना नहीं मिलेगा तत्काल टिकट
रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग का नियम भी एक जुलाई से बदल गया है। तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा, जिनका आईआरसीटीसी खाता आधार से लिंक है। मध्य जुलाई से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण जरूरी होगा, जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे।