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बांके बिहारी कॉरिडोर पर हाईकोर्ट में परंपरा की दुहाई

मथुरा-वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण मामले में सुनवाई सोमवार को पूरी नहीं हो सकी. सुनवाई मंगलवार को भी होगी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष अनंत कुमार शर्मा व अन्य कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के दौरान एक पक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार कॉरिडोर के नाम पर वृंदावन की कुंज गली व दो मंदिरों का पौराणिक स्वरूप बिगाड़ना चाहती है. उनके अधिवक्ता ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर के आसपास पुरातत्व विभाग के संरक्षण वाले मंदिर हैं.

दलील दी गई कि मथुरा कॉरिडोर योजना में जिन्हें ध्वस्त करने की कोशिश कर वृंदावन का मूल धार्मिक स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है.

ज्ञानवापी मामले में फिर होगी सुनवाई

ज्ञानवापी परिसर स्थित शिवलिंग की आकृति को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने सबंधित अर्जी पर स्पेशल सीजेएम शिखा यादव की अदालत में सोमवार को आदेश नहीं आया. अदालत ने प्रकरण की फिर से सुनवाई करने का निर्णय लिया है. अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी.

विवाद मामले में 10 नवंबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मथुरा की एक अदालत के समक्ष लंबित स्थानांतरित किए थे.

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