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पैकेटबंद उत्पाद पर निर्माण तिथि, प्रति इकाई बिक्री मूल्य अनिवार्य
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि सभी डिब्बा बंद जिंसों पर विनिर्माण की तारीख और प्रति इकाई बिक्री मूल्य सोमवार यानी एक जनवरी से लिखना अनिवार्य हो गया है.
इससे पहले, कंपनियों को डिब्बा बंद उत्पादों पर विनिर्माण की तारीख या आयात की तारीख अथवा पैकेजिंग की तारीख प्रकाशित करने का विकल्प दिया गया था. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, अब कंपनियों के लिए सामान के प्रति इकाई बिक्री मूल्य के साथ केवल विनिर्माण की तारीख प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है.
उपभोक्ता डिब्बा बंद सामान की प्रति इकाई बिक्री कीमत से अवगत हों. जिससे वह सभी जानकारी के साथ सोच-विचार कर वस्तु खरीद सके.