श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही, शीर्ष अदालत ने मामले में हिंदू पक्षकारों यानी भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया. याचिका में हाईकोर्ट द्वारा 14 दिसंबर 2023 को पारित आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें अदालत की निगरानी में मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी.
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ‘मामले में कुछ कानूनी सवाल खड़े हुए हैं. जस्टिस खन्ना ने कहा कि ‘कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में मांग (प्रार्थना) बहुत ही अस्पष्ट है. यह गलत है, आपको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आप इसे अदालत पर छोड़ दें. हिंदू पक्षकारों (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य की ओर से) वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए अस्पष्ट अर्जी दाखिल नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए.
आप सबकुछ अदालत पर नहीं छोड़ सकते.’ इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगाते हुए हिंदू पक्षकारों से जवाब मांगा है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि विवाद से जुड़े अन्य मामलों की हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी.
ज्ञानवापी परिसर में वजूखाना क्षेत्र की सफाई का आदेश
नई दिल्ली. वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के सील किए गए ‘वजूखाना’ के पूरे क्षेत्र की सफाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि टैंक की सफाई डीएम वाराणसी की देखरेख में होगी. इस दौरान टैंक में बनी संरचना से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए. शीर्ष अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल अर्जी पर विचार करते हुए यह आदेश दिया. मस्जिद परिसर में वजूखाना वह जलाशय है, जहां श्रद्धालु नमाज अदा करने से पहले वजू करते हैं.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्र की पीठ ने यह आदेश दिया है. इससे पहले, यूपी सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने टंकी की सफाई की अनुमति देने की मांग करते हुए पीठ को बताया कि इसमें मरी हुई मछलियां पड़ी हैं. इसके बाद पीठ ने सफाई कराने का निर्देश दिया. पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि हम वाराणसी जिलाधिकारी की निगरानी में सफाई का निर्देश देते हैं.