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जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा है कि कंपनियों को निलंबन से बचने के लिए जीएसटी पंजीकरण के 30 दिन के भीतर जीएसटी अधिकारियों को वैध बैंक खाते का ब्योरा देना होगा.
जीएसटीएन ने जीएसटी-पंजीकृत कंपनियों के लिए एक परामर्श में कहा कि सभी पंजीकृत करदाताओं को माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर या जीएसटीआर-1/आईएफएफ दाखिल करने की तय तारीख से पहले, जो भी पहले हो, अपने बैंक खाते का ब्योरा देना जरूरी है.
जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे जीएसटीएन ने कहा कि एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है. इसके तहत जिन करदाताओं का पंजीकरण बैंक खाते का विवरण जमा न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है, उन्हें फॉर्म आरईजी-31 के माध्यम से सूचित किया जाएगा. ऐसी कंपनियों को आगे कोई भी जीएसटीआर-1/आईएफएफ दाखिल करने से भी वंचित कर दिया जाएगा.