व्यापार

फरवरी में होने वाले हैं बड़े बदलाव, एनपीएस, IMPS, फास्टैग से संबंधित नई खबर क्या है

अगले माह यानी एक फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार का बजट पेश होगा. इसके साथ ही वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं. इसमें एनपीएस खाते से निकासी, आईएमपीएस के नए नियम, फास्टैग के अलावा कई नियमों में बदलाव होंगे.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की चौथी किस्त में निवेश कर सकेंगे: भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी माह में वित्त वर्ष 2023-24 सीरीज के तहत स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) की अंतिम किस्त जारी करेगा. इसकी बिक्री 12 से 16 फरवरी के बीच की जाएगी. इसका खरीद मूल्य बिक्री वाले दिन तय होगा. स्वर्ण बॉन्ड में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से निवेश की सुविधा है. अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन निवेश करना चाहता है तो उसे नामित बैंक शाखाओं में जाकर फार्म भरना होगा और सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. इससे पहले आरबीआई ने तीसरी किस्त 18 से 22 दिसंबर के बीच जारी की थी.

एनपीएस खाते से 25 फीसदी ही रकम निकाल सकेंगे

पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से निकासी के नियम में बदलाव की घोषणा की गई है. नया नियम एक फरवरी से लागू होगा. इसके अनुसार, एनपीएस सदस्यों को पेंशन खाते से 25 फीसदी से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी. खाताधारक अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में से ही राशि निकाल सकेगा. नियोक्ता के योगदान से निकासी की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही खाते से अधिकतम तीन बार ही पैसा निकाला जा सकेगा. पैसा प्राप्त करने के लिए सदस्यों को अपने बैंक खाते का तत्काल सत्यापन करना होगा.

पांच लाख रुपये तक भेजने की अनुमति: एक फरवरी से तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) के जरिए बिना किसी लाभार्थी को जोड़े बैंक खाते में पांच लाख रुपये तक भेजने की अनुमति होगी. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI ने बैंक खाते से लेनदेन को तेज और अधिक सटीक बनाने के लिए IMPS को सुव्यवस्थित किया है. एनपीसीआई के अनुसार, केवल प्राप्तकर्ता या लाभार्थी का सेलफोन नंबर और बैंक खाता नाम दर्ज करके पैसे भेजे जा सकते हैं.

बिना केवाईसी वाले फास्टैग निष्क्रिय हो जाएंगे: केंद्र सरकार ने निजी व व्यवसायिक वाहनों में लगे समस्त फास्टैग का 31 जनवरी तक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) कराने का निर्णय लिया है. इसकी अनदेखी करने पर वाहनों में लगे फास्टैग एक फरवरी से निष्क्रिय (ब्लैक लिस्ट) कर दिए जाएंगे, भले ही इनमें पर्याप्त बैलेंस हो. ऐसी स्थिति में नियमत: वाहन चालक को जुर्माने के तौर पर टोल प्लाजा पर दो गुना टोल टैक्स का नगद भुगतान अदा करना होगा. क्योंकि, बिना फास्टैग के वाहन से दो गुना टोल वसूलने का नियम है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एक वाहन, एक फास्टैग फार्मुले के तहत वाहनों में लगे सभी फास्टैग का केवाईसी कराने का फैसला किया है.

Show More

Aaj Tak CG

यह एक प्रादेशिक न्यूज़ पोर्टल हैं, जहां आपको मिलती हैं राजनैतिक, मनोरंजन, खेल -जगत, व्यापार , अंर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ , मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यो की विश्वशनीय एवं सबसे प्रथम खबर ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button