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केंद्र सरकार अगले वित्तवर्ष से कारोबारियों को बीमा का तोहफा दे सकती है. एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में जीएसटी में पंजीकृत खुदरा क्षेत्र के कारोबारियों के लिए दुर्घटना बीमा का ऐलान किया जा सकता है.
जानकारी के मुताबिक कारोबारियों को नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के तहत 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी सिर्फ 6000 रुपए तक के रियायती प्रीमियम में मिल सकेगी. इस बीमा की जिम्मेदारी न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ-साथ कुछ दूसरी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को दी जा सकती है. सरकार के स्तर पर इस में अलग-अलग विभागों के साथ इंश्योरेंस कंपनियों की कई दौर की बैठकों के बाद इसका खाका तैयार किया गया है. इस पॉलिसी में छोटे और बड़े हादसों के साथ साथ कारोबारी की मौत पर ये बीमा लागू होगा.
बीमा पॉलिसी के अलावा नेशनल रीटेल पॉलिसी के माध्यम से सरकार कारोबारियों को सस्ती दरों पर कर्ज भी मुहैया कराएगी. सरकार का लक्ष्य है कि नई नीति से न केवल खुदरा व्यापार का दयरा बढ़े बल्कि लोगों को भी खरीदारी के बेहतर विकल्प भी उपलब्ध हो सकें.