नई दिल्ली: ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा कराने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय का रुख किया है. इससे पूर्व कमेटी ने शीर्ष अदालत में बुधवार रात अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ पर रोक लगाने की मांग की थी. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन संभाल रही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता निजाम पाशा और फुजैल अहमद अय्यूबी ने कहा कि हमने रात 2 बजे शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार से संपर्क किया और अर्जी दाखिल कर मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया.
अधिवक्ता फुजैल अहमद अय्यूबी ने बताया कि गुरुवार सुबह रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है. वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को निर्णय देते हुए ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दिया. साथ ही 7 दिन में पुजारी से व्यास जी के तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राग भोग कराए जाने का प्रबंध करने का आदेश दिया था.