कारोबारियों का 10% ब्याज और जुर्माना माफ
रायपुर: स्टेट जीएसटी के वन टाइम सेटलमेंट के तहत कारोबारियों को लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने पर केवल 10 फीसदी ब्याज और जुर्माना माफी मिलेगी. योजना के तहत 31 मार्च तक आवेदन करने वाले को इसका लाभ मिलेगा. वाणिज्य कर एवं जीएसटी विभाग लंबित प्रकरणों का खात्मा करने विशेष स्कीम चला रही है. इसके तहत बकाया टैक्स की राशि एकमुश्त अदा करने पर छूट दी जाएगी.
60 करोड़ 40 लाख का लाभ
बता दें कि इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 50 लाख रुपए बकाया कर राशि का 40 फीसदी, ब्याज का 90 फीसदी और जुर्माने की पूरी राशि माफ की जा रही है. इस योजना के तहत अब तक 9 हजार 8 सौ 52 प्रकरणों का निराकरण कर 60 करोड़ 40 लाख रुपए का लाभ कारोबारियों को दिया गया है. वहीं विभाग को 20 करोड़ का राजस्व भी मिला है.
22 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य
स्टेट जीएसटी को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22 हजार करोड़ के राजस्व का लक्ष्य दिया गया है. इसमें से अब तक 17 हजार करोड़ रुपए का राजस्व वसूल किया जा चुका है. बकाया 4 हजार करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए विभागीय अमला जुटा हुआ है. इसके लिए लगातार सर्वे और छापेमारी करने के साथ ही बिना ई-वे बिल सामानों का परिवहन करने वाले वाहनों को पकड़ने सड़कों पर अभियान चलाया जा रहा है.
31 मार्च तक निराकरण की योजना
स्टेट जीएसटी द्वारा 20 हजार से ज्यादा प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 मार्च तक निराकरण करने की योजना बनाई गई है. बताया जाता है कि प्रदेशभर में 40 हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं. इन्हे चिन्हाकिंत कर कारोबारियों को समंस भेजा गया है. साथ ही उन्हें निराकरण कराने का अनुरोध किया गया है. बता दें कि स्टेट जीएसटी में प्रदेशभर के 1 लाख 75 हजार कारोबारी पंजीकृत हैं.