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नया सिम कार्ड लेने के बाद तुरंत पोर्ट नहीं कर सकेंगे

टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम को जारी कर दिए हैं. यह नियम एक जुलाई 2024 से देशभर में लागू हो जाएंगे. इन नियमों में बदलाव करने से साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है. नए नियमों के तहत, अगर मोबाइल ग्राहक ने हाल ही में अपना सिम कार्ड स्वैप किया है, तो वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे. गौरतलब है कि सिम की अदला-बदली की सिम स्वैपिंग कहा जाता है.

सिम स्वैपिंग सिम कार्ड खो जाने या फिर उसके टूट जाने पर होती है. अगर तुरंत सिम स्वैप किया है तो उसे पोर्ट कराने के लिए सात दिन इंतजार करना होगा. यह कदम धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है. इससे फ्रॉड करने वालों को सिम स्वैपिंग के तुरंत बाद कनेक्शन को पोर्ट करने से रोकने को उठाया गया है.

ट्राई की ग्राहक हित में एक और सिफारिश ट्राई ने दूरसंचार विभाग को एक नई सर्विस शुरू करने की शिफारिश की है, जिसमें मोबाइल यूजर के हैंडसेट पर आने वाली हर कॉल का नाम डिस्प्ले हो, फिर चाहे वो नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो या नहीं. इससे फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है. लेकिन इससे प्राइवेसी को लेकर सवाल उठाए गए हैं. यह सेवा बिल्कुल ट्रूकॉलर जैसी होगी लेकिन इसमें सटीकता की संभावना ज्यादा रहेगी.

ट्राई की ग्राहक हित में एक और सिफारिश

ट्राई ने दूरसंचार विभाग को एक नई सर्विस शुरू करने की शिफारिश की है, जिसमें मोबाइल यूजर के हैंडसेट पर आने वाली हर कॉल का नाम डिस्प्ले हो, फिर चाहे वो नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो या नहीं. इससे फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है. लेकिन इससे प्राइवेसी को लेकर सवाल उठाए गए हैं. यह सेवा बिल्कुल ट्रूकॉलर जैसी होगी लेकिन इसमें सटीकता की संभावना ज्यादा रहेगी.

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