जिले में 31 जुलाई तक बिना अनुमति नलकूप खनन प्रतिबंधित
सारंगढ़ : कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ संपूर्ण जिला को आगामी 31 जुलाई तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है. छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है.
उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानमुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.
उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराए गए नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा. जिले के सभी नागरिकों को अपने नगर अथवा ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप खनन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी.
जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है.