राष्ट्रीय

तीन साल के लॉ डिग्री कोर्स के लिए शीर्ष कोर्ट में अर्जी

सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है. याचिका में स्कूल (12वीं) के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स करने का निर्देश देने की मांग की गई. वर्तमान समय में एलएलबी कोर्स, जिसमें स्टूडेंट 12वीं के बाद शामिल हो सकते हैं, उसकी अवधि 5 वर्ष है.

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एलएलबी कोर्स के लिए 5 साल की अवधि ‘अनुचित और अतार्किक’ है. अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका में केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 12वीं कक्षा के बाद बैचलर ऑफ लॉ कोर्स जैसे बीएससी, बीकॉम और बीए 3 वर्षीय कोर्स शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने को विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई.

याचिकाकर्ता का कहना है कि स्टूडेंट 03 साल यानी 06 सेमेस्टर में 15-20 विषय आसानी से पढ़ सकते हैं. इसलिए बैचलर ऑफ लॉ कोर्स के लिए 05 साल यानी 10 सेमेस्टर की अवधि अनुचित है. इसलिए यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है.

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